उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति
नियम 269-ग-समिति का गठन-
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राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जायेगी, जो "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति" कहलायेगी और उसमें २५ सदस्य होंगे जिनमें से २१ सदस्य, विधान सभा के तथा ४ सदस्य विधान परिषद् के होंगे। यह सदस्य प्रत्येक सदन के सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत (सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट) द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार निर्वाचित होंगे।
’’परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जायेंगे और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायं तो वे ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।’’
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नियम 269-घ-समिति के कृत्य-
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उक्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-
(1) संविधान, विधियों तथा नियमावलियों एवं विभिन्न शासनादेशों द्वारा उक्त जातियों के हेतु प्रदत्त सेवाओं में आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच करना।
(2) इन वर्गों की दशा को कम से कम समय में सुधारने के लिये तथा शासन द्वारा निर्धारित नीतियों के उद्देश्यों को पूर्ण कराने हेतु सुझाव देना एवं उपाय बताना।
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नियम 269-ङ-समिति का प्रतिवेदन-
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समिति विधान मण्डल के दोनों सदनों को समय-समय पर पूर्वोक्त सभी या किसी विषय के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देगी।
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