मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तरप्रदेश – आवेदन तिथि 15 मई 2017 – पूरी जानकारी
उत्तरप्रदेश के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने “मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना” कि शुरुआत की है | यूपी की यह योजना100 दिनों के लिए शुरू की गई है | इस योजना के अंतर्गत राज्य के युवाओ को प्रशिक्षित कर रोज़गार करने के काबिल बनाया जाएगा | इस योजना में कई नई इकाइयों का चयन किया जा सकता है | इस योजना का लाभ लेने के लिए युवाओ को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदनकर्त्ता का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति द्वारा किया जाएगा |
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को योजना में 10 प्रतिशत आर्थिक सहायता और आरक्षित वर्ग (महिलाओ सहित) आवेदनों के लिए योजना की 5 प्रतिशत धनराशि दी जाएगी |
पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोज़गार योजना उत्तरप्रदेश एप्लीकेशन फॉर्म – CLICK HERE
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में शामिल वर्ग :-
- सामान्य वर्ग में पुरुष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर
- आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/ जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अलप संख्यक, विकलांग, महिला, भू० पू० सैनिक) को ब्याज रहित धनराशि
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