Friday, 6 October 2017

महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति


महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति




नियम 269(ठ) समिति का गठन-

राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की जायेगीजो ’’महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति’’ कहलायेगी। समिति में सभापति को सम्मिलित करते हुए 19 सदस्य होंगे जिनमें 15 सदस्य विधान सभा के तथा 4 सदस्य विधान परिषद् के होंगे। विधान सभा के 15 सदस्य अध्यक्षविधान सभा द्वारा तथा विधान परिषद् के 4 सदस्य सभापतिविधान परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे:
                परन्तु कोई मंत्री समिति के सदस्य नियुक्त नहीं किये जायेंगे और यदि समिति के कोई सदस्य मंत्री नियुक्त किये जायं तो वे ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।

नियम 269-(ड) समिति के कृत्य-

(1) महिला एवं बाल विकास के सिद्घान्त एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अधिनियम,नियमपरिनियमपरिपत्र एवं आदेश की समीक्षा करना,(2) महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु अपने प्रतिवेदन में संस्तुतियां करना,(3) महिलाओं एवं बच्चों की विधिक सहायता की समीक्षा करना,(4) समिति राज्य में स्थापित संस्थानों के कृत्यों एवं अभिलेखों की जांच कर सकेगी जो राज्य सरकार से महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए किसी भी रूप में अनुदान प्राप्त करती हो,(5) समिति महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित ऐसे अन्य विषयों की भी जांच कर सकेगी जो समय-समय पर उसे अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किये जायें,(6) यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कोई विषय इस समिति के क्षेत्र में आता है अथवा नहींतो यह मामला अध्यक्षविधान सभा को निर्दिष्ट किया जायेगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

नियम 269-(ढ) समिति का प्रतिवेदन-

समिति विधान मण्डल के दोनों सदनों को उपर्युक्त विषयों या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे निर्दिष्ट किये गये विषयों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

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